उम्रकैद की सजा भुगत रहा आरोपी बरी
कोटा | कोटा में ट्रक यूनियन के पीछे स्थित खदान में वर्ष 2010 में की गई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा भुगत रहे दोषी वीरम लोधा की अपील राजस्थान हाईकोर्ट ने मंजूर कर उसे बरी कर दिया है। वह 8 साल से जेल में सजा भुगत रहा था। उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया। ट्रक यूनियन के पीछे 3 अप्रैल 2010 की सुबह 9:00 बजे खदान में एक व्यक्ति का शव मिला था। उसका गला कटा हुआ था। सिर पत्थरों से कुचला हुआ था। विज्ञान नगर थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने तफ्तीश कर मृतक को फूलचंद निवासी अमर कुआं थाना हरनावदाशाहजी जिला बारां का होना पाया था। मामले में आरोपी वीरम लोधा व उसके नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया था। मामले में उसे जांच में दोषी मानते हुए चालान पेश किया था।