कोर्ट ने दिए आदेश, पार्क में निजी व धार्मिक आयोजन होने से रोके प्रशासन
कोटा | न्यायालय सिविल न्यायाधीश दक्षिण कोटा चेतन कुमार गोयल ने गुरु अर्जुनदेव पार्क दादाबाड़ी में निजी, लोक आयोजन व धार्मिक आयोजन नहीं होने देने का आदेश नगर निगम, कलेक्टर व शहर एसपी को दिए हैं। लाल बहादुर शास्त्री एवं गुरु अर्जुनदेव पार्क विकास समिति शास्त्रीनगर दादाबाड़ी के अध्यक्ष प्रभुदयाल विजय व सचिव प्रदीप दाधीच ने नगर निगम आयुक्त, जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के खिलाफ आदेशात्मक एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि पार्क में निजी कार्यक्रम आयोजन से गंदगी फैलती है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पार्क में किसी भी निजी, लोक आयोजन व धार्मिक आयोजन नहीं होने दिया जाए।