बाल विवाह में सहयोग किया तो पंडित व हलवाई पर भी कार्रवाई
कोटा | बाल विवाह में पंडित, बाराती, परिजन, नाई, बैंडबाजे, टेंट वाले, हलवाई और शादी का कार्ड छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस को भी दोषी माना जा सकता है।
82%
बाल विवाह में लड़के की उम्र 18 साल से कम
आंकड़े प्रदेश के
22%
बच्चियां 18 साल की उम्र से पहले ही मां बन जाती हैं।
2 साल तक की हो सकती है सजा
36 शिकायतें पिछले वर्ष बाल विवाह की मिली थी कोटा में। इसमें करीब 14 केस सही मिले।
यहां करें शिकायत
0744-2362255- महिला अधिकारिता
0744- 2325871- एसडीएम कोटा
07450-254838- तहसीलदार कनवास
07450- 233234- तहसीलदार सांगोद
07455-234617- तहसीलदार दीगोद
07458-225856- एसडीएम इटावा
0744-2350888- एसपी ग्रामीण
1098- चाइल्ड लाइन