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बाल विवाह में सहयोग किया तो पंडित व हलवाई पर भी कार्रवाई

3 वर्ष पहले
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कोटा | बाल विवाह में पंडित, बाराती, परिजन, नाई, बैंडबाजे, टेंट वाले, हलवाई और शादी का कार्ड छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस को भी दोषी माना जा सकता है।

82%

बाल विवाह में लड़के की उम्र 18 साल से कम

आंकड़े प्रदेश के

22%

बच्चियां 18 साल की उम्र से पहले ही मां बन जाती हैं।

2 साल तक की हो सकती है सजा

36 शिकायतें पिछले वर्ष बाल विवाह की मिली थी कोटा में। इसमें करीब 14 केस सही मिले।

यहां करें शिकायत

0744-2362255- महिला अधिकारिता

0744- 2325871- एसडीएम कोटा

07450-254838- तहसीलदार कनवास

07450- 233234- तहसीलदार सांगोद

07455-234617- तहसीलदार दीगोद

07458-225856- एसडीएम इटावा

0744-2350888- एसपी ग्रामीण

1098- चाइल्ड लाइन

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