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भूखंड निरस्त नहीं करने की अपील खारिज

3 वर्ष पहले
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कोटा | भूखंड को निरस्त नहीं करने व निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने के मामले में दिशा डेल्फी एजुकेशन सोसायटी आरकेपुरम के कार्यकारिणी सदस्य रविशंकर गर्ग की अपील अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बरकरार रखा है।

गर्ग ने कोर्ट में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें यह कहा गया था कि यूआईटी ने विद्यालय भवन निर्माण के लिए 26314 वर्ग मीटर भूमि आरकेपुरम में आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार आवंटन की गई थी। यूआईटी ने एक नोटिस देकर कहा था कि प्रार्थी संस्था द्वारा आवंटन पत्रों की शर्तों की पालना नहीं की जा रही है। यूआईटी आवंटन पत्र को निरस्त मानते हुए राशि 30 नवंबर 2017 तक जमा कराने अन्यथा आवंटन निरस्त कर सील करने की चेतावनी दी थी।

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