हत्या के छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा
हत्या के एक मामले में अपर सेशन न्यायालय नंबर-तीन ने मंगलवार को 6 आरोपियों हंसराज, बनवारीलाल, मुरारीलाल, हेमराज, मुकुट बिहारी और मुकुंद उर्फ बालमुकुंद को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही इन पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जबकि अन्य तीन आरोपियों फूलचंद, रामस्वरूप और गिर्राज को बरी कर दिया गया। जयनगर थाना अंता जिला बारां निवासी हेमराज और मुकुट बिहारी निवासी बांगरोद थाना खतौली सहित सभी पर आरोप था कि उन्होंने 27 अप्रैल 2015 को दोपहर 12 बजे खोमला गांव निवासी धनराज के पिता लटूरलाल की गंडासा और धारियों से हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने धनराज की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया था। फरियादी और आरोपियों के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद था। सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था। मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक बीपी दाधीच ने अभियोजन पक्ष की ओर से 30 गवाहों को बयान कराए।
हत्या के आरोपी