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छेड़छाड़ के आरोपी को चार साल की कैद

3 वर्ष पहले
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कोटा | छेड़छाड़ मामले में अदालत ने मंगलवार को आरोपी को चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इस पर 15 हजार का जुर्माना किया है। एक व्यक्ति ने 6 जुलाई 2011 को बूढ़ादीत थाने में कोटड़ा दीपसिंह निवासी कालूलाल पर प|ी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बूढ़ादीत पुलिस ने मामला दर्ज कर उसके खिलाफ चालान पेश किया था। कोर्ट ने आरोपी को चार साल की सजा सुनाई है।

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