कोटा|रिश्वत लेने के मामले में कोर्ट ने शनिवार को आरोपी वन मंडल कार्यालय छीपाबड़ोद के तत्कालीन एलडीसी बृजराज सिंह हाड़ा को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
भवानी मंडी निवासी श्यामसुंदर ने 19 दिसंबर 2006 को बारां एसीबी को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी वल्लभ मूसली के नाम से फर्म है। फर्म को पांच लाख पौधे सप्लाई करने का टेंडर मिला था। उसने वन विभाग में 22500 रुपए धरोहर राशि जमा कराई थी। काम पूरा होने के बाद धरोहर राशि वापस लेने गया। इस पर एलडीसी बृजराज सिंह हाड़ा ने 3 प्रतिशत के हिसाब से 13500 रिश्वत की मांग की। हाड़ा उससे तीन हजार रुपए पहले ही ले चुका था और अब 10 हजार रुपए देने के लिए दबाव बना रहा था। इस पर एसीबी ने शिकायत पर सत्यापन की कार्रवाई के दौरान 23 दिसंबर 2006 को एलडीसी को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया था। जांच में इसके विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट ने आरोपी तत्कालीन एलडीसी बृजराज सिंह हाड़ा को 5 साल की सजा सुनाई।
आरोपी बृजराज