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रिश्वत के आरोपी सहायक अग्निशमन अधिकारी की जेल अवधि बढ़ाई

3 वर्ष पहले
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कोटा | रिश्वत लेने के मामले में कोर्ट ने सोमवार को आरोपी नगर निगम के सहायक अग्निशमन अधिकारी अमजद खान की न्यायिक हिरासत अवधि 4 जून तक बढ़ा दी है। स्टेशन निवासी फरियादी ने 3 मई को कोटा एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि स्कूल की एनओसी के लिए सहायक अग्निशमन अमजद खान रिश्वत मांग रहा है। खान ने 15 हजार रुपए मांगे थे, जो 7 हजार रुपए पर राजी हुआ।

अमजद ने रिश्वत के लिए फरियादी को 4 मई को श्रीनाथपुरम फायर स्टेशन पर बुलाया था। खान उसे कार से लेकर चौराहे तक गया और 7 हजार लेकर फायर ऑफिस के पास उसे उतार दिया। इस पर एसीबी ने शिकायत पर सत्यापन की कार्रवाई कर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों सहायक अग्निशमन अधिकारी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसने रास्ते में रकम फेंक दी थी। टीम ने उसे कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।

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