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नसबंदी के बावजूद संतान को जन्म देने पर 30 हजार क्षतिपूर्ति देने के आदेश

3 वर्ष पहले
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कोटा| नसबंदी के बावजूद संतान को जन्म देने पर कोर्ट ने सोमवार को 30 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश स्थायी लोक अदालत ने याचिका पर जिला कलेक्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंडावरा के शिविर प्रभारी और सीएमएचओ को संयुक्त रूप से दिए। इस संबंध बूढ़ादीत निवासी द्वारका बाई ने पिछले साल स्थाई लोक अदालत में याचिका दाखिल की थी। इसमें जिला कलेक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंडावरा के प्रभारी और सीएमएचओ को पार्टी बनाया था। इस पर कोर्ट ने उन्हें याचिका पर जवाब देने के आदेश दिए थे।

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