कोटा| अदालत ने याचिकाकर्ता गायत्री बाई को वेतन से कटौती की राशि 42 हजार 633 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने उसे आदेश दिए कि नगर निगम में एक शपथ पत्र पेश करें कि उसके अलावा अन्य कोई वारिस जीवित नहीं है। यदि राशि के लिए अन्य कोई दावेदारी करता है तो वह राशि तुरंत नगर निगम में जमा करानी होगी। यह आदेश स्थाई लोक अदालत ने नगर निगम को दिए।
गुलाबबाड़ी निवासी गायत्री बाई ने पिछले साल स्थाई लोक अदालत में याचिका दाखिल की थी, नगर निगम आयुक्त महापौर और राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग के संयुक्त निदेशक को पार्टी बनाया था।