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राज्य में 20 मई से लागू होगा ईवे बिल

3 वर्ष पहले
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कोटा| राज्य में ईवे बिल 20 मई से लागू होगा। इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। टैक्स बार एसोसिएशन के सचिव देवेंद्र कटारिया ने बताया कि इसमें 50 हजार रुपए से अधिक माल को दूसरी जगह ले जाने पर ईवे बिल लागू होगा। जब माल किसी भी वाहन पर हो तब भी ईवे बिल जरुरी होगा। ऊंट गाड़ी, ठेले पर यह लागू नहीं होगा। जीएसटी शून्य होने पर भी बिल नहीं लागू होगा। ट्रांसपोर्टर का 50 किमी दायरे में माल जाएगा तो उसे ईवे बिल का पार्ट ए भरना होगा। कांटे पर तुलाई पर 20 किमी तक ईवे बिल लागू नहीं होगा।

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