पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

विद्युत कनेक्शन 3 दिन में जारी करने के आदेश

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
कोटा| अदालत ने निजी कंपनी केईडीएल को उपभोक्ता से कनेक्शन राशि प्राप्त कर नियमानुसार नया बिजली का कनेक्शन तीन दिन के भीतर जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि भविष्य में बिजली के कनेक्शन के उपभोग के चार्जेज जो आएंगे उन्हें प्रार्थी जमा कराएगा। यह आदेश स्थाई लोक अदालत ने याचिका पर दिया है।

अशोका कॉलोनी गुमानपुरा निवासी जितेंद्र कोटवानी ने स्थाई लोक अदालत में याचिका दाखिल की थी। इसमें केईडीएल कोटड़ी के सहायक अभियंता और अपने पिता अशोक कॉलोनी निवासी गोकुलदास को पार्टी बनाया था। इसमें बताया कि वह अपने परिवार के साथ प्लाॅट नंबर-7 अशोका कॉलोनी में निवास करता है। उसने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद वह अलग गया। बताया कि गोकुलदास बार-बार विद्युत सप्लाई में बाधा पहुंचाता है। उसने कनेक्शन के लिए आवेदन किया तो विद्युत विभाग ने कनेक्शन देने से मना कर दिया।

केईडीएल की ओर से तर्क है कि विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन के लिए जो प्रक्रिया होती है। उसे पूरी करने के बाद कनेक्शन दिए जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं, गोकुलदास ने अपने जवाब में बताया कि वह मकान का मालिक है। जितेंद्र कोटवानी उसके साथ संयुक्त परिवार में निवास नहीं करता है।

खबरें और भी हैं...