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ग्राम सावनभादो वार्ड-9 के पंच के चुनाव अवैध घोषित करने की याचिका खारिज

3 वर्ष पहले
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कोटा| ग्राम पंचायत सावनभादो के वार्ड नंबर 9 के पंच के निर्वाचन को अवैध घोषित किए जाने की मांग को लेकर पेश चुनाव याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। सावनभादो निवासी पराजित प्रत्याशी प्रभु लाल पुत्र रामकिशन धाकड़ ने 20 फरवरी 2015 को कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी। जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर, कोटा, सावनभादो निवासी वार्ड पंच महेंद्र पुत्र सत्यनारायण धाकड़ और सावनभादो निवासी मोहित शर्मा को पार्टी बनाया था। इसमें कहा था कि ग्राम पंचायत सावनभादो पंचायत समिति सांगोद के सरपंच एवं पंचों का चुनाव निर्वाचन अधिकारी ने 24 जनवरी 2015 को संपन्न कराया था। उसी दिन चुनाव परिणाम की घोषणा की गई थी। वार्ड 9 में प्रत्याशी प्रभुलाल को 3, महेंद्र को 106 और मोहित शर्मा को 44 मत प्राप्त हुए तथा तीन मत अवैध हुए। याचिका में बताया कि महेंद्र ने नामांकन पत्र में तथ्यों को छुपाया। अत: चुनाव को अवैध घोषित किया जाए। इस चुनाव में महेंद्र को ग्राम पंचायत सावनभादो के वार्ड 9 से पंच निर्वाचित घोषणा किया गया है। महेंद्र के वकील मनोज गौतम ने बताया कि कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद चुनाव याचिका खारिज कर दी।

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