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अवैध हथियार रखने वाले आरोपी को 1 साल की सजा

3 वर्ष पहले
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करैरा जेएमएफसी न्यायालय में बुधवार को अवैध हथियार रखने वाले आरोपी को एक बर्ष का कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनील भदौरिया ने की ।

27 मार्च 2012 को पकड़ा गया था आरोपी अभियोजन के अनुसार 27 मार्च 2012 को अमोला थाने में पदस्थ एएसआई रमाकांत भार्गव को मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई की एक युवक लाल टीशर्ट पहने सिरसौद तिराहे पर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। जिसके जिससे बाद एएसआई सहित अन्य पुलिसकर्मी सिरसौदा थाने पर पहुंचे और सूचना के अनुसार उन्होंने दिनेश कुमार के हाथ में 315 वोर का कट्टा व एक जिन्दा कारतूस बारामद किया। इसके बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। जिसमें आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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