गुड़गांव | गुड़गांव के एक मशहूर प्राइवेट स्कूल में सात साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या करने के आरोपी नाबालिग छात्र पर वयस्क की तरह ही मुकदमा चलेगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के इस फैसले पर सोमवार को सेशंस कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। बोर्ड के फैसले के खिलाफ 16 साल के आरोपी छात्र की याचिका और दो अन्य याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दीं। एडिशनल सेशंस जज जसबीर सिंह कुंडू ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी की अपराध को लेकर शारीरिक और मानसिक क्षमताओं पर विचार के बाद ही फैसला लिया है। आरोपी अच्छी तरह जानता था कि इस अपराध का अंजाम क्या होगा। बोर्ड का फैसला कानूनी तौर पर सही और मेरिट पर लिया गया है। इसमें दखल की जरूरत नहीं।