मुख्य आरोपी जोसेफ तिग्गा को भी नहीं मिली जमानत
भास्कर न्यूज | कुनकुरी
पत्थलगड़ी मामले में गिरफ्तार एक और मुख्य आरोपी जोसेफ तिग्गा की जमानत याचिका को जज आनंद प्रकाश वारियाल ने खारिज कर दी। पत्थलगड़ी प्रकरण में मुख्य आरोपी ओएनजीसी के पूर्व अधिकारी जोसेफ तिग्गा को विभिन्न धाराओं में आरोपी में 30 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।
आवेदक जोसेफ तिग्गा ने अपनी जमानत याचिका में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी ओएनजीसी में काम करने का उल्लेख करते हुए अपने जीवन काल में किसी प्रकार का अपराध नहीं करने का हवाला दिया था। उसने जमानत लेने के लिए खुद को 70 साल का बुजुर्ग होने के साथ-साथ शुगर सहित अन्य बीमारियों का मरीज भी बताया है। जमानत आवेदन का विरोध करते हुए थाना प्रभारी नारायणपुर ने कहा आरोपी को जमानत देने से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। अपर लोक अभियोजक बीआर यादव द्वारा ने न्यायालय ने केस की जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी के इस कृत्य से न सिर्फ भोले-भाले ग्रामीण भड़के। बल्कि संविधान के प्रावधानों का भी उल्लंघन हुआ। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद जज ने आरोपी जोसेफ तिग्गा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश ने निरस्त किया जमानत आवेदन
जोसेफ तिग्गा