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राॅयल्टी के दस्तावेज रखने होंगे सुरक्षित स्टाॅक की ऑनलाइन एंट्री कराना जरूरी

3 वर्ष पहले
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खनन सामग्री का कारोबार करने वालो को अब अपने स्टाॅक को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना होगा। उन्हें तीन साल की राॅयल्टी के दस्तावेज सुरक्षित भी रखने होंगे। कारोबारियों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के लिए एसएसओ आईडी बनानी होगी। एक बार पंजीकरण करवाने के बाद उन्हें दुबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी। विभागीय अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर राॅयल्टी दस्तावेज दिखाने होंगे। दस्तावेजों और ऑनलाइन स्टॉक में अंतर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। निदेशक डीएस मारु के अनुसार खनन कारोबारियों को अपने स्टॉक काे ऑनलाइन दर्ज करना होगा। ई-रवन्ना के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से राॅयल्टी पेड खनिज, विदेश व अन्य राज्यों से आयात करने, ओबी रायल्टी पेड वेस्ट मेटेरियल का खुद ही दर्ज करेंगे।

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