हत्या के आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा और जुर्माना
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डीके मित्तल ने हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसी मामले में दो अन्य आरोपियों को पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। लोक अभियोजक ब्रजबिहारी यादव ने बताया कि 3 अक्टूबर 2005 को लिधौरा थानातंर्गत जरुआ गांव में रमेश यादव के खेत में जानवर घुस गया। इस बात को लेकर उसका कुंवरलाल और उसके साथियों से विवाद हो गया। थोड़ी देर बाद आरोपी कुंवरलाल कुल्हाड़ी, महीपत एवं रामकुमार लाठी लेकर पहुंचे और रमेश से मारपीट कर दी। घटना में रमेश बुरी तरह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए ग्वालियर रैफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने आरोपी कुंवरलाल और महीपत को उम्रकैद की सजा सुनाई। मुख्य आरोपी रामकुमार पेशी के दौरान फरार हो गया। बाद में पुलिस के दबाव में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने उसे भी उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माने से दंडित किया।