लोहरदगा | स्थानीय व्यवहार न्यायालय में सोमवार को एसीजेएम की अदालत में सरकारी राशि गबन मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई। आरोपियों में कुडू प्रखंड के जिंगी टोली अंबा पंडरा निवासी 35 वर्षीय दुबराज उरांव व जिंगी निवासी 62 वर्षीय पौलुश तिर्की शामिल हैं। दोनों को एसीजेएम चौधरी एहसान मोईज ने तीन तीन साल की सश्रम कारावास के साथ 10-10 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों के खिलाफ 2010 में कुडू थाने में सरकारी राशि गबन का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। तब से मामला कोर्ट में संचालित था। इसके बाद सोमवार को सजा सुनाई गई। कांड के एपीपी सिद्धार्थ कुमार सिंह व अनुसंधानकर्ता पुलिस अवसर निरीक्षक ज्ञानरंजन कुमार हैं। ज्ञात हो कि कुडू थाना अंतर्गत जिंगी एवं जोंजरो गांव में तब चल रहे जैटोपा प्लांटेशन कार्य के अंतर्गत 20 लाख रुपए की सरकारी राशि गबन करने का आरोप दोनों पर दर्ज था।