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आेवरस्पीड बाइक की टक्कर से युवक की मौत के दोषी को दो साल कैद

3 वर्ष पहले
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लुधियाना| आेवरस्पीड मोटरसाइकिल से टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौत के दोषी हीरालाल को अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। नजदीकी गांव फुल्लांवाल के रहने वाले इस शख्स के खिलाफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट मैडम एकता की अदालत में फैसला सुनाया।

इस केस में साल 2015 में 18 अक्टूबर को गुरमीत सिंह के जस्सोवाल सूदन ने थाना सदर में मामला दर्ज कराया था। जिसके मुताबिक ग्रिल वेल्डिंग का काम करने वाले गुरमीत का 18 साल का बड़ा लड़का पुनीत बाइक से बद्दोवाल कॉलेज फीस भरने निकला था। बाद में किसी ने फोन कर बताया कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया है। गांव ठक्करवाल के नजदीक यह हादसा हुआ था। गुरमीत मौके पर पहुंचे तो उनका बेटा पुनीत जमीन पर खून में लथपथ पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं पास में एक और बाइक खड़ी थी। पता करने पर मालूम पड़ा कि वह फुल्लांवाल के हीरा लाल की थी, जो तेजरफ्तार बाइक चलाता आ रहा था और उसने पुनीत की बाइक में टक्कर मार दी थी।

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