15 दिन में सूचना न देने पर आरटीआई एक्टिविस्ट की दूसरी अपील पर कमीशन ने की कार्रवाई
सिटी रिपोर्टर | खन्ना
एक साल पहले आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी न देने पर सूचना कमिशन ने बीडीपीओ खन्ना धनवंत सिंह रंधावा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें 23 मई 2018 को निजी तौर पर होकर लिखित स्पष्टिकरण देने को कहा गया है। सूचना विभाग की ओर जारी पत्र में कहा गया है कि अगर बीडीपीओ ने पेश होकर जानकारी न दी तो जुर्माना लगाने का प्रवाधान होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट संतोख सिंह बैनीपाल ने बताया कि आरटीआई एक्ट के तहत 9 जून 2017 को बीडीपीओ खन्ना से जानकारी मांगी गई थी जिसमें ब्लाक खन्ना के अधीन आते किन गांवों में साल 2008 से लेकर 2016 तक स्ट्रीट लाइटें और सोलर लाइटें सरकारी ग्रांट से लगाई गई हैं। उनकी कोटेशनों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। बीडीपीओ खन्ना की तरफ से जानकारी न देने पर पहली अपील डीडीपीओ लुधियाना से की गई थी जिसमें बीडीपीओ खन्ना को 10 दिन के अंदर सूचना देने का निर्देश दिया गया था। लेकिन सूचना न मिलने पर दूसरी अपील सूचना कमीशन के पास दायर की थी। सूचना कमिश्नर अवतार सिंह कलेर ने 7 फरवरी 2018 को बीडीपीओ को निर्देश देकर बैनीपाल को 15 दिन में डाक द्वारा मांगी गई सूचना देने को कहा था। बैनीपाल ने बताया कि उन्हें आदेशों के बावजूद आज तक सूचना नहीं दी गई। बैनीपाल ने कहा कि एक साल में जानकारी ने देने से सरकारी रिकॉर्ड में घालमेल का अंधेशा है। उन्होंने कहा कि सूचना मिलने पर उच्चस्तरीय जांच की मांग की जाएगी। इस मौके एडवोकेट अशोक गर्ग, एडवोकेट समिरनजीत सिंह, सोम देव, प्यारा सिंह, सज्जन सिंह, विकास दत्ता, गुरप्रीत सिंह, सुखविंदर सिंह और स्वर्ण सिंह के अलावा अन्य मौजूद थे।
आरटीआई एक्टविस्ट को जानकारी दे दी जाएगी: बीडीपीओ खन्ना धनवंत सिंह रंधावा ने कहा कि उन्हें सूचना आयोग का पत्र मिला है। उन्होंने कहा कि आरटीआई एक्टिविस्ट को कल बुलाकर मांगी गई जानकारी दे दी जाएगी। सूचना कमिशन के आगे पेश होकर उन्हें सूचना देने के बारे में बताया जाएगा।