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किराया न देने पर रिलायंस के चार मोबाइल टावर कराए अटैच

3 वर्ष पहले
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नामी मोबाइल कंपनी रिलायंस को शहर के प्रीतम नगर में किराए पर जगह लेने के बावजूद करार के तहत उसका किराया अदा न करना भारी पड़ा। जगह के मालिक ने गुहार लगाई तो अदालत ने कंपनी का शहर के एरिया में नेटवर्क और उसके चार टावर अटैच करने का हुक्म सुनाया। जिस पर कोर्ट के बैलिफ ने चारों जगह जाकर मोबाइल टावर अटैच कराने की कार्यवाही के हुक्म की तामील कराई।

इस मामले में शिकायतकर्ता सुदेश रानी ने रिलायंस जीओ इंफार्मेशन लिमिटेड के खिलाफ केस दायर किया था। जिसमें सिविल जज जूनियर डिवीजन मैडम इंदुबाला की अदालत ने कार्यवाही के लिए आदेश जारी किए। दायर केस के मुताबिक सुदेश रानी ने साल 2015 में शहर के प्रीतम नगर में कंपनी को मोबाइल टावर लगाने के लिए जगह किराए पर दी थी।

किराया न मिलने पर उन्होंने कंपनी के खिलाफ जगह खाली करने व किराया दिलाने का केस साल 2017 में दायर किया। फिर भी किराया न अदा करने पर अदालत ने इसी साल 16 फरवरी को कंपनी की प्रॉपर्टी अटैच करने का हुक्म दिया।

करार के तहत किराया न देने पर जगह के मालिक की गुहार पर अदालत ने सुनाया फैसला

कोर्ट के आदेश पर बैलिफ ने किराया वसूलने की मंशा से कराई कार्यवाही, नेटवर्क अटैच करने से रोका मुलाजिमों ने

सुदेश रानी ने लगाई एग्जीक्यूशन की दरख्वास्त

अदालत के हुक्म की तामील कराने के लिए शिकायतकर्ता सुदेश रानी ने सिविल जज की अदालत में एग्जीक्यूशन की दरख्वास्त लगाई। इसके तहत जगह खाली करने व साथ में किराए की बनती कुल रकम 2 लाख 44 हजार 35 रुपये 6 फीसदी ब्याज समेत दिलाने की गुहार के बावजूद कंपनी ने भुगतान नहीं किया। जिसे अदालत ने गंभीरता से लेते हुए कंपनी की प्रॉपर्टी अटैच कर उनकी नीलामी करके बकाया भुगतान दिलाने का आदेश जारी किया। इसके बाद मंगलवार को कोर्ट के बैलिफ सूरज नारायण ने प्रीतम नगर, चंदर नगर, सिटी प्लाजा मेन हैबोवाल रोड व सिविल सिटी चंदर में लगे मोबाइल टावर अटैच कराए। इस मौके पर शिकायतकर्ता के वकील शशांत कपूर, सिद्धार्थ चांदी व गौतम रिशी भी मौजूद रहे।

कंपनी के खिलाफ हो सकता मानहानि का केस

जब कोर्ट के बैलिफ ने मल्हार रोड स्थित कंपनी के दफ्तर में जाकर 4-जी स्पैक्ट्रम नेटवर्क अटैच करना चाहा तो वहां मौजूद मुलाजिमों ने ऐसा नहीं करने दिया। बैलिफ की आेर से इस बारे में कोर्ट को रिपोर्ट पेश की जाएगी। शिकायतकर्ता के वकीलों ने अदालती आदेश पर हो रही कार्यवाही मुकम्मल न होने देने पर कंपनी के खिलाफ मानहानि का केस दायर करने की बात कही है। मामले की अगली तारीख 21 मई बैलिफ की रिपोर्ट के लिए तय की गई है।

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