सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों ने 31 जुलाई तक नहीं दी ओएएसआईएस की जानकारी तो होगा 50 हजार जुर्माना
पहले भी जानकारी दे चुके स्कूलों को दोबारा से डाटा अपडेट कर देना होगा। वहीं, सिर्फ ओएएसआईएस पर ही जानकारी देकर काम नहीं चलेगा। स्कूलों को यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन(यू-डाइस) नंबर भी देना होगा। बोर्ड द्वारा फरवरी में सभी स्कूलों को यू-डाइस पर खुद को रजिस्टर करवाने के आदेश जारी किए थे। स्कूलों को ओएएसआईएस और यू-डाइस दोनों में सही जानकारी देनी होगी। क्योंकि दोनों ही पोर्टल पर दी जाने वाली जानकारी को मिलाया जाएगा।
यू-डाइस नंबर देना भी अनिवार्य, हर स्कूल को करना होगा डाटा अपडेट
बोर्ड ने स्कूलों को नए ओएएसआईएस फॉर्मेट के अनुसार 31 जुलाई, 2018 तक जानकारी अपडेट और कंपलीट भेजने का समय दिया गया है। 31 जुलाई के बाद स्कूल को हर महीने 20 हजार का फाइन देना होगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नए स्कूलों को भी 31 जुलाई तक ही जानकारी भरनी होगी। अगर 31 जुलाई के बाद स्कूल जानकारी अपडेट या भरना चाहेंगे तो उन्हें हर महीने 20 हजार का फाइन चुका कर जानकारी देनी होगी।
अगर समय पर जानकारी अपडेट नहीं की तो हर महीने जुर्माना