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वॉटर मीटर पॉलिसी पर एक हफ्ते में मांगे निगम कमिश्नर से कमेंट्स

3 वर्ष पहले
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लुधियाना|नई वॉटर मीटर पॉलिसी के बायलॉज तैयार कर निगम कमिश्नर को भेज दिए गए हैं। पंजाब म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन(पीएमआईडीसी) के चीफ इंजीनियर(आेएंडएम) ने लोकल गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अगुवाई में हुई मीटिंग का हवाला देते हुए कहा कि कमिश्नर एक हफ्ते में इस पर अपने कमेंट्स दें ताकि पॉलिसी को जल्द लागू किया जा सके। हालांकि अभी इसे निगम हाउस की तरफ से भी अडॉप्ट किया जाना है। ये लेटर सोमवार को भेजा गया है। बता दें कि सरकार नई पॉलिसी लागू कर रही है, जिसमें हर घर, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूनिट की पानी सप्लाई पर मीटर लगेगा तथा उसी के हिसाब से बिल वसूला जाएगा।

बायलॉज की कुछ खास बातें

सार्वजनिक जगह पर लगी टूंटी का इस्तेमाल गाड़ी, पशु, सड़क धोने, बिल्डिंग बनाने, फव्वारा समेत किसी बिजनेस आदि के लिए नहीं होगा।

नए कनेक्शन पुडा, गलाडा, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, निगम से मंजूर कॉलोनियों में मिलेंगे।

इललीगल कनेक्शन जोड़ने को रोड कटिंग चार्जेस व सिक्योरिटी के साथ 500 रुपए देने होंगे। वहीं तीन साल का पानी-सीवरेज का बिल भी जमा करना होगा।

वॉटर टैंकर सार्वजनिक जगहों से नहीं सबमर्सिबल पंप से भरे जा सकेंगे।

अमाउंट के हिसाब से डिसप्यूट सेटलमेंट व रिड्रेसल कमेटी बनेगी। 10 हजार तक डिवीजनल लेवल रिव्यू अथॉरिटी होगी, जबकि अपील सर्कल लेवल के पास होगी। 1 लाख तक सर्कल लेवल कमेटी रिव्यू करेगी जबकि चीफ लेवल अपील सुनेंगी। 1 लाख से ज्यादा के बिल डिसप्यूट को रिव्यू चीफ लेवल कमेटी करेगी जबकि अपील कमिश्नर लेवल कमेटी के पास होगी।

हर कंज्यूमर को घर व परिसर के भीतर मीटर, टूंटी, पाइप व अन्य फिटिंग खुद सही रखनी होगी। कमिश्नर सुबह 8 से शाम 5 बजे के बीच किसी को भी इसकी जांच के लिए भेज सकते हैं। पानी की वेस्टेज मिली तो वो नोटिस देंगे, जिसे 24 घंटे के भीतर ठीक करना होगा।

कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए अब नक्शे की कॉपी देनी होगी। जो निगम से पास हो। पहले ऑनरशिप देखकर ही कनेक्शन दे दिया जाता था। हालांकि घरेलू कनेक्शन के लिए ऑनरशिप की कॉपी पर्याप्त होगी।

कॉमर्शियल व इंडस्ट्रियल केटेगरी ने पब्लिक नोटिस के 6 महीने तक मीटर न लगाया तो उनसे 6 महीने के 500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से पैसे वसूलकर कनेक्शन काट दिया जाएगा।

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