पत्नी को पीटने से रोकने वाले को मारी थी दातर, दो साल कैद
शहर के शाही मोहल्ले में करीब साढ़े साल पहले पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने वाले हरि किशन उर्फ मामू को अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट मैडम इंदु बाला की अदालत ने दोषी पर तीन हजार रुपए जुर्माना भी किया है। अपनी प|ी को पीट रहे दोषी मामू ने बचाने आए पड़ोसी बंटी को दातर मारकर लहूलुहान कर दिया था।
इस मामले में जख्मी होने वाले बंटी ने थाना डिवीजन चार में साल 2012 में सात सितंबर को आरोपी हरि किशन के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसके मुताबिक घटना वाले दिन बंटी पीर की दरगाह की तरफ जा रहा था। रास्ते में देखा कि पड़ोसी मामू अपनी प|ी गीता को पीट रहा था। बंटी और एक अन्य पड़ोसी महिला ने उसे बचाने की कोशिश की। इस पर गुस्साए मामू ने उस महिला को थप्पड़ मारे और बंटी को गालियां देकर घर के अंदर जाकर दातर निकाल लाया। यह देख बंटी जान बचाने के लिए पीर बाबा की दरगाह की तरफ भागा तो मामू ने दातर से कई वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। शोर मचाने पर लोग इकट्ठे हुए तो हमलावर दातर लेकर भाग गया। पुलिस ने इस मामले में हमलावर की गिरफ्तारी के बाद चालान पेश किया।