लुधियाना। पुलिस कमिश्नरेट लुधियाना के इलाके के अधीन आते होटल,
लुधियाना। पुलिस कमिश्नरेट लुधियाना के इलाके के अधीन आते होटल, धर्मशालाओं के प्रबंधक किसी को भी बिना शिनाख्त रहने के लिए कमरा नहीं देंगे। देर रात को किसी भी समारोह में ऊंची आवाज में डीजे या लाउड स्पीकर नहीं चलेंगे। इस पाबंदी को लागू करने के लिए पुलिस कमिश्नर डॉ. सुखचैन सिंह गिल की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों की पालना न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेशों के अनुसार होटल प्रबंधकों व धर्मशालाओं के प्रबंधकों को आदेश दिया गया है कि होटल या धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र लिया जाए और उसकी पूरी जानकारी संबंधित रजिस्टर में दर्ज की जाए। इस बात की जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशन को भी दी जाए। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति का पहचान पत्र नहीं लिया जाएगा तो कोई भी असामाजिक तत्व इसकी आड़ में किसी भी वारदात को अंजाम दे सकता है। इसके अलावा किसी भी समारोह के दौरान रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी किस्म का शोर संगीत, ऊंची आवाज में डीजे या लाउड स्पीकर नहीं चलाया जाएगा।