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सड़कों पर वाहन चलाने की स्पीड लिमिट 10 किमी/घंटा बढ़ी, ओवर स्पीड में ड्राइव करने पर होगा चालान, तीन महीने के लिए लाइसेंस भी होगा सस्पेंड

3 वर्ष पहले
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फोर लेन रोड, म्यूनिसिपल लिमिट समेत अन्य सड़कों पर चलने वाले टू-व्हीलर, फोर व्हीलर, मिनी बसों, बसों और गुड्स व्हीकलों की स्पीड लिमिट बढ़ा दी है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज (भारत सरकार) ने नोटिफिकेशन जारी कर एक्सप्रेस-वे को छोड़ बाकी सभी सड़कों पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट बढ़ा दी है। हालांकि इससे पहले के नोटिफिकेशन के अनुसार नेशनल पर 90, स्टेट पर 80 और म्यूनिसिपल समेत अन्य सड़कों पर वाहन की स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही थी। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार नए नियम तभी लागू हो पाएंगे, जब तक नेशनल, स्टेट और म्यूनिसिपल सड़कों पर लगे पुराने स्पीड लिमिट बोर्ड नहीं बदले जाते। इसके लिए अभी स्टेट ट्रांसपोर्ट महकमे की तरफ से कार्य किया जाना बाकी है। बता दें कि केंद्र सरकार के ट्रांसपोर्ट महकमे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लागू होने के बाद लोग नए नियमों के अनुसार वाहन नहीं चलाएंगे तो उनके ओवर स्पीड के चालान तो होंगे साथ में उनका तीन महीनों के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड होगा। नोटिफिकेशन केंद्रीय ट्रांसपोर्ट महकमे के जॉइंट सेक्रेटरी अभय दामले की तरफ से जारी किया गया है।

पुराने स्पीड लिमिट बोर्ड बदलने पर लागू होंगे नए स्पीड के नियम, एक्सप्रेस-वे को छोड़कर बाकी सड़कों पर होंगे लागू

नोटिफिकेशन जारी

एम-1 केटेगरी : ड्राइवर समेत 8 पैसेंजर सीटों वाला व्हीकल एक्सप्रेस-वे पर पहले के अनुसार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसके अतिरिक्त 4-लेन सड़कों पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा, म्यूनिसिपल रोड पर 70 और अन्य सड़कों पर भी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही वाहन चलाने की मंजूरी दी गई है।

एम-2 और एम-3 केटेगरी : 9 सीटों से ज्यादा पैसेंजर वाले वाहनों के लिए एक्सप्रेस-वे पर चलने की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 4-लेन सड़कों पर चलने के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, म्यूनिसिपल सड़कों और अन्य सड़कों पर वाहन चलाने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निर्धारित की है।

सभी प्रकार के गुड्स वाहनों के लिए एक्सप्रेस-वे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 लेन सड़कों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, म्यूनिसिपल और अन्य सड़कों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन चलाने की अनुमति दी गई है।

जिन टू-व्हीलर को एक्सप्रेस-वे पर चलने का परमिट है, उन्हें 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, 4 लेन सड़कों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, म्यूनिसिपल और अन्य सड़कों पर चलाने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा से टू-व्हीलर चलाने के लिए आदेश दिए गए हैं।

थ्री-व्हीलर को एक्सप्रेस-वे पर चलने की अनुमति नहीं दी गई है। 4-लेन, म्यूनिसिपल और अन्य सड़कों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निर्धारित की गई है।

हर कैटेगरी के वाहनों की स्पीड लिमिट

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