करीब ढाई साल पहले थाना मेहरबान के इलाके में नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले युवक कश्मीर सिंह उर्फ पम्मा को अदालत ने दोषी करार दिया। जिला एडिशनल सेशन जज करमजीत सिंह सुल्लर ने उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपए जुर्माना भी किया।
12 नवंबर 2015 को थाना मेहरबान पुलिस ने गुरुद्वारा साहिब के बाहर बने कमरे से एक लड़के को पकड़ा। वहां मौजूद शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी 9 साल की बेटी स्कूल में छुट्टी होने से गुरुद्वारा साहिब के पास खेलने चली गई। दोपहर बाद तक जब बच्ची नहीं लौटी तो प|ी के साथ खोजते गुरुद्वारे के बाहर बने कमरे से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। देखा तो आरोपी पम्मा बच्ची से दुष्कर्म कर रहा था। शिकायतकर्ता और अन्य लोगों ने उसे पकड़ पुलिस के हवाले किया। गिरफ्तारी के बाद चालान पेश किया गया। अदालत में दोषी ने खुद को बेकसूर बताते हुए रहम की अपील की पर अदालत ने उसे दोषी कड़ी सजा सुनाई।
लुिधयाना| चार साल पहले नौकरीपेशा युवती को रास्ते में घेर सुनसान प्लॉट में उससे रेप करने के दोषी नवीन शर्मा को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जिला एडीश्नल सेशन जज जेएस कंग ने 8 हज़ार रुपए जुर्माना भी किया। पीड़िता ने 13 अप्रैल 2014 को अपनी मां को आपबीती सुनाई तो थाना सदर में केस दर्ज कराया गया। इसके मुताबिक पीड़िता 7 अप्रैल को ड्यूटी से घर वापस लौट रही थी। फ्लावर चौक के पास नवीन शर्मा ने उसे जबरन सुनसान प्लॉट में ले जाकर रेप किया। उसने शोर मचाया पर आरोपी रेप कर फरार हो गया। पुलिस ने 16 अप्रैल को आरोपी को काबू कर बाद में अदालत में चालान पेश किया। आरोपी ने खुद को बेकसूर बता झूठे मामले में फंसाने की बात कही पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन सबूतों के आधार पर उसे दोषी करार देते हुए सजा सुना दी।
युवती से दुष्कर्म करने वाले को 7 साल कैद