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सूचना का अधिकार बना मजाक, 4 माह बाद भी नहीं मिली जानकारी

3 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता | महाराजपुर

शासन प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता लाने, लोगों को समय पर उनके द्वारा चाही जानकारी को उपलब्ध कराने की मंशा से सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया है। लेकिन धरातल पर यह अधिकार केवल मजाक बनकर रह गया है। महाराजपुर के एडवोकेट वरुण अरजरिया ने करीब 4 माह पूर्व ग्राम पंचायत टटम एवं खिरवा पंचायत में कराए गए कार्यों की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी। जिसमें शौचालय, आवास, पंचायत की आय एवं व्यय, पंच परमेश्वर राशि के व्यय का विवरण एवं निर्माण कार्यों की जानकारी मांगी गई थी।

यह जानकारी 4 माह बीत जाने के बाद भी आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई गई है। जानकारी न मिलने पर वरूण अरजरिया ने जनपद पंचायत सीईओ के समक्ष प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत कर सचिवों की शिकायत की। उन्‍होंने 24 मार्च 2018 को अपीलीय आवेदन देकर शिकायत की गई थी इसमें भी करीब 2 माह बीत जाने पर भी उन्हें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। जनपद पंचायत सीईओ ने उन्हें 7 दिवस में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संबंधित सचिवों को निर्देश दिए थे लेकिन सचिवों ने इस आदेश का पालन नहीं किया। यही कारण है कि उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एडवोकेट वरूण अरजरिया ने बताया कि उन्होंने जनपद पंचायत सीईओ हरीश केशरवानी अाैर जिला कलेक्टर से शिकायत है। सीईओ का कहना था कि आप इस में ऊपर शिकायत कीजिए। वे कुछ नहीं कर सकते हैं।

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