एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार प्रजापति ने गांजा तस्करी के आरोपी युवक 27 वर्षीय देवेंद्र सिंह पिता नारद सिंह राजपूत भनपुरी बाजार चौक खमतराई रायपुर को पांच साल के सश्रम कारावास और बीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार 27 नवंबर 2013 को महासमुंद के क्राइम ब्रांच प्रभारी सुभाष पवार और उनके साथियों ने पिथौरा क्षेत्र के बुंदेली में गांजा परिवहन करते हुए मोटर साइकिल में एक जरेकिन में आठ किलो 200 ग्राम, सीट के नीचे छह किलो 300 ग्राम, एक काला रंग के बैग में तीन किलो 800 ग्राम, दो नग मोबाइल जब्त किया। धारा 20 ख एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्घ कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। जहां मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार प्रजापति ने दोषसिद्ध पाए जाने पर देवेंद्र सिंह को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 (ख) (दो)(ख) के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास और बीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। इस प्रकरण में सहअभियुक्त मनीष कुमार दुबे और शिव कुकरेजा को फरार घोषित किया गया है। दोनों आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं।