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बेसन के लड्डू व जलेबी में मिलावट थी, दो लोगों

3 वर्ष पहले
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बेसन के लड्डू व जलेबी में मिलावट थी, दो लोगों को 6-6 माह कैद व 5 हजार जुर्माना

दौसा | खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट करना लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना है। इसके मद्देनजर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) रेखा वधवा ने बेसन के लड्डू व जलेबी में मिलावट के मामले में दो लोगों को 6-6 माह का कारावास और 5-5 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। एक मामला रेलवे फाटक खान भांकरी स्थित बैंसला मिष्ठान भंडार का है, जबकि दूसरा केस भगोली मिष्ठान भंडार मंडावर रोड महवा का है। बैंसला मिष्ठान भंडार से फूड इंस्पेक्टर की टीम ने 20 जुलाई 2011 को बेसन के लड्डू का सैंपल लिया था। सैंपल को जांच के लिए लेबोरेट्री में भेजा गया। फिर रिपोर्ट आई तो उसमें बताया कि लड्डू जिस वनस्पति घी में बने थे, उसकी क्वालिटी घटिया थी। सैंपल फेल होने के बाद बैंसला मिष्ठान भंडार के संचालक महेश चंद स्वामी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। दूसरा केस मंडावर रोड स्थित भगोली मिष्ठान भंडार महवा से 29 अक्टूबर 2010 को जलेबी का सैंपल लिया था। सैंपल लेने के बाद सील बंद कर जांच के लिए लेबोरेट्री में भेजा गया। रिपाेर्ट में बताया कि जलेबी बनाने में उपयोग में लिए कलर में मिलावट और घटिया था। सैंपल फेल होने पर 4 जनवरी 2011 को तत्कालीन फूड इंस्पेक्टर शंकर लाल शर्मा ने आरोपित भगोली प्रजापत के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। दोनों मामले में दो दोषियों को 6-6 माह की कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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