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मकराना में वरिष्ठ नागरिकों को बताए कानूनी अधिकार

3 वर्ष पहले
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मकराना| ताल्लुका विधिक सेवा समिति मकराना के निर्देशानुसार शुक्रवार को मकराना नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 में विधिक शिविर आयोजित किया गया। जिसमें रिटेनर अधिवक्ता सुरेश कुमार बरबड़ व जितेंद्र सिंह चौहान ने वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकार बताए। उन्होंने नालसा योजना के तहत माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सेवाएं 2016 के तहत वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक जो कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर लेता है उसे वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में माना गया है। भोजन, वस्त्र, आवास एवं चिकित्सा आदि भरण पोषण के अंतर्गत आते हैं। अधिवक्ता चौहान ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को रेल व बसों में रियायती यात्रा की सुविधा भी है। वहीं राज्य व केंद्र सरकार की योजनाएं भी उनके कल्याण के लिए संचालित की जा रही है। शिविर में पीएलवी नीतिश, पूर्व वार्ड पार्षद हड़मानराम, पुखराज, बंशीराम, नाथूराम, सत्यनारायण, जगदीश, देवाराम, नौरतराम, राजू, बोदूराम, भंवरलाल, उगमाराम, धन्नाराम, बद्रीप्रसाद सहित अनेक लोग उपस्थित थे।

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