भास्कर संवाददाता | हनुमाननगर
अमरवासी गांव के पास बेकाबू ट्रेलर ने बुधवार रात बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार दो जने उछलकर गिर गए। दोनों को मामूली चोटें आई। चालक ने ट्रेलर रोका नहीं और तेज रफ्तार से भगा ले गया। बाइक ट्रेलर में फंस गई। करीब 4 किमी तक ट्रेलर चालक बाइक को घसीटता ले गया। इससे बाइक में आग लग गई। ट्रेलर जहाजपुर चुंगी नाके के पास एक पेड़ से टकराकर रुक गया। पेड़ नहीं होता तो ट्रेलर मकान में घुस जाता। हादसे के बाद मौके पर जमा भीड़ ने चालक की जमकर पिटाई की। पुलिस ने ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि चालक नशे में था।
एएसआई भागीरथ सिंह ने बताया कि ट्रेलर चालक लक्ष्मण पुत्र गोपी लाल गुर्जर निवासी सरथला थाना काछोला नशे में था। ट्रेलर मांडलगढ़ से कोटा की तरफ जा रहा था। अमरवासी के पास कुचलवाड़ा कलां से गांव उदयपुरिया जाते बाइक सवार जगन्नाथ भील और कैलाश भील को टक्कर मार दी। जिससे दोनों घायल हो गए। बाइक ट्रेलर में फंस गई। ट्रेलर चालक बाइक को 4 किलोमीटर तक घसीटता जहाजपुर चुंगी नाके तक ले गया। बाइक में आग लग गई। ट्रेलर पेड़ से टकराकर रुक गया। आक्रोशित लोगों ने ट्रेलर चालक की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया।
बाइक सवार उछलकर गिर गए, इसलिए दोनों बच गए
ट्रेलर में फंसने के बाद बाइक में लगी आग। (इनसेट) पेड़ से टकराकर रुका ट्रेलर।
पेड़ से नहीं टकराता तो मकान में घुस जाता
ट्रेलर जिस पेड़ से टकराकर रुक गया, उसके पास ही एक फीट दूरी पर मकान था। ट्रेलर पेड़ से नहीं टकराता तो सीधा मकान में घुस जाता। मकान मालिक रामस्वरूप महावर के मकान के बाहर होटल और अन्य दुकानें हैं। वहीं कई किराएदार भी रहते हैं। जिससे लोगों की आवाजाही रहती है। ट्रेलर मकान में घुस जाता तो जनहानि हो जाती।
लापरवाही से वाहन चलाने पर एक साल की सजा, लाइसेंस भी हो सकता निरस्त
पुलिस ने बताया कि ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने पर एक साल की सजा का प्रावधान है। लापरवाही और टक्कर मारकर किसी को घायल करने पर एक साल की सजा का प्रावधान है। शराब पीकर वाहन चलाने पर भी आरोपी भी 6 माह का कारावास हो सकता है। ऐसे मामलों में पुलिस किसी व्यक्ति को धारा 185 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की मांग भी परिवहन विभाग से कर सकती है।