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बकाया वेतन भुगतान न होने कोर्ट जा सकते हैं कर्मचारी

3 वर्ष पहले
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महेश्वर बांध : जिला विधिक सहायता प्राधिकरण सचिव ने दी सलाह, 45 कर्मचारियों के वेतन का मामला

भास्कर संवाददाता | खरगोन

जिला विधिक सेवा सहायता प्राधिकरण में महेश्वर जल विद्युत परियोजना के 45 कर्मचारियों की लगाई बकाया वेतन की याचिका मामले का कोई हल नहीं निकल पाया। कंपनी ने कर्मचारियों को वेतन देने संबंधी कोई आश्वासन नहीं दिया। कर्मचारी कोर्ट जा सकते हैं।

प्राधिकरण ने सुनवाई करते हुए महेश्वर परियोजना प्रबंधन से पूछा कि वो बताएं कि किस समय सीमा तक वे कर्मचारियों के लंबित वेतनों का भुगतान करेंगे ? पर परियोजना प्रबंधन के पीके घोसाल ने किसी भी तरह का आश्वासन देने से इंकार करते हुए कहा कि मामला अहमदाबाद के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में लंबित होने के कारण, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा बकाया वेतन भुगतान से मना कर दिया है। जहां तक कर्मचारियों के वर्तमान वेतन भुगतान का सवाल है, परियोजना प्रबंधन ने कर्मचारियों के मार्च महीने के वेतन का भुगतान कर दिया है। प्रबंधन अप्रैल के वेतन भुगतान के लिए पावर फाइनेंस कंपनी अधिकारियों से संपर्क में है। सुनवाई करते जिला विधिक सेवा सहायता प्राधिकरण, मंडलेश्वर के सचिव विवेक रघुवंशी ने याचिकाकर्ता कर्मचारियों से कहा कि यदि परियोजना प्रबंधन या संबंधी संस्था लंबित वेतन भुगतान नहीं करता है तो वे निराकरण के लिए कोर्ट की मदद लेने के लिए स्वतंत्र हैं। वे याचिका दायर कर सकते हैं। इस दौरान प्राधिकरण के विधि अधिकारी जिशान खान, परियोजना वकील निसार अहमद, पावर फाइनेंस कारपोरेशन के वकील सहित, मुफज्जल हुसैन, सुमित पटेल, अरुण मंडलोई, डोंगरसिंह चौहान, रणवीर सिंह, एस के जैन, बलवंत सोलंकी, संजय जायसवाल आदि उपस्थित थे।

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