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अवैध हथियार रखने पर एक साल की सजा

3 वर्ष पहले
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मंदसौर | अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को एक साल की सजा सुनाई। यह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुरेशकुमार सूर्यवंशी दी। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नितेश कृष्णन ने बताया 21 अक्टूबर 2013 को भावगढ़ पुलिस ने करजू में कटलारा स्कूल के पास आशुतोष पिता भंवरलाल पाटीदार को अवैध देशी कट्‌टे के साथ गिरफ्तार किया। कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्यों से सहमत होते हुए कोर्ट ने एक साल कैद व 500 रुपए अर्थदंड दिया है।

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