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एएसआई भी काट सकेंगे चालान

3 वर्ष पहले
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ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) स्तर का अधिकारी भी चालान काट सकेगा। अब तक चालान काटने का अधिकार सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को ही था। एएसआई को समन शुल्क (चालान) वसूलने का अधिकार देने के लिए डेढ़ महीने पहले ही अधिनियम में संशोधन किया है। आदेश जारी कर दिए हैं।

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