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यदि एमआरपी से अधिक कीमत वसूली तो की जाएगी कार्रवाई

3 वर्ष पहले
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उपभोक्ता संरक्षण के लिए किए गए प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यापारिक संस्थान द्वार सभी पैक वस्तुओं को किसी भी दशा में अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक मूल्य पर ना बेचने का प्रावधान है।

पेय पदार्थों को ठंडा करने के नाम पर कूलिंग चार्ज लिए जाने जैसे मामले भी आ रहे हैं। जो अपराध है। ऐसे में नापतौल विभाग के अधिनियम व नियमों के तहत जुर्माना व सजा का प्रावधान है। अत: खरीदी के वक्त उपभोक्ता पैक बंद वस्तु की खरीदी का पक्का बिल जरूर लें।

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