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आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष की कारावास

3 वर्ष पहले
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मेदिनीनगर : चैनपुर थाना के मानदेव चौधरी को आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष कारावास एवं ₹500 रुपए का जुर्माना की सजा न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद आसिफ इकबाल के द्वारा गुरुवार को सुनाई गई है। उल्लेखनीय है कि 12 नवंबर 2015 को पुलिस अवर निरीक्षक राम अनूप महतो एवं पुलिस बल द्वारा मानदेव चौधरी को अवैध हथियार एवं गोली के साथ रंगेहाथों पकड़ा गया था। मानदेव चौधरी को धारा 25 वन बी के तहत 3 वर्ष कारावास एवं ₹500 जुर्माना तथा धारा 26 आर्म्स एक्ट के तहत 2 वर्ष कारावास एवं ₹500 जुर्माना की सजा सुनाई गई है। यह दोनों सजा साथ साथ चलेगी।

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