मेड़ता ईओ चौधरी के तबादले पर अब उच्च न्यायालय ने लगाई रोक
मेड़ता सिटी (आंचलिक)| राजस्थान उच्च न्यायालय ने मेड़ता नगरपालिका ईओ श्रवणराम चौधरी के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है। जानकारी अनुसार मेड़ता पालिका में कार्यरत ईओ श्रवणराम चौधरी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव की ओर से पारित स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता विशाल शर्मा ने न्यायालय में तर्क दिया कि राज्य सरकार ने 28 मार्च को याचिकाकर्ता ईओ चौधरी का स्थानांतरण मेड़ता नगरपालिका में किया है। इसके 13 दिन बाद ईओ का स्थानांतरण बीदासर कर दिया। जिसमें किसी प्रकार का प्रशासनिक कारण भी नहीं है। याचिकाकर्ता का स्थानांतरण राजनीतिक से प्रभावित है। याचिकाकर्ता ने प्रतिपक्ष नेता को पक्षकार बनाया है। याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधिपति भंसाली द्वारा स्वायत्त शासन सचिव निदेशक व संयुक्त सचिव स्वायत शासन विभाग तथा मेड़ता पालिका के प्रतिपक्ष नेता छोटूलाल गहलोत व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
स्टे के बाद असमंजस की स्थिति: भले ही श्रवण चौधरी के स्थानांतरण पर न्यायालय ने रोक लगा दी हो, लेकिन सोमवार को मेड़ता में नए ईओ भगवान सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। वहीं चौधरी अभी तक रिलीव नहीं हुए और उनके स्थानांतरण आदेश पर रोक भी लगा दी गई है। ऐसे में मेड़ता पालिका में फिलहाल दो ईओ हो गए हैं। हालांकि चौधरी का कहना है कि अभी तक चार्ज उनके पास ही है। वहीं नए ईओ भगवानसिंह का कहना है कि मैंने सोमवार को ही यहां ज्वाइन कर लिया था। अब इस संबंध में डीएलबी से मार्गदर्शन मांगा गया है।