मोगा|जिला मैजिस्ट्रेट दिलराज सिंह ने धारा 144 के तहत जिले में आम जनता के लिए लाइसेंसी हथियार तथा हर प्रकार के हथियार जैसे कि टकूए, बरछे, छुरे, त्रिशूल आदि उठाने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले के जिन व्यक्तियों को अधिकारित तौर पर पहले कथित दारा से छुट प्रदान की गई है, उस छूट को भी 31 मई तक मुअत्तल करते हुए हथियार उठाने की मनाही होगी। विधानसभा हलका शाहकोट में हो रहे उपचुनाव का लेकर यह आदेश जारी किया गया है। यह आदेश पुलिस, होमगार्ड्स या सीआरपीएफ कर्मचारियों, जिनके पास सरकारी हथियार है पर लागू नही होगा।