चूरापोस्त तस्कर को दस साल कैद, सबूत के अभाव में दूसरा आरोपी बरी
एडिशनल सेशन जज की अदालत ने चूरापोस्त तस्करी के मामले में एक तस्कर को दस साल कैद व दूसरे को सबूत के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया है। थाना धर्मकोट पुलिस ने 21 फरवरी 2014 को गश्त के दौरान गांव लोहगढ़ में इंडिका कार को रोककर तलाशी ली तो दो बोरियां (54 किलो) चूरापोस्त बरामद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में सतपाल सिंह व जिंदर सिंह को गिरफ्तार कर खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मंगलवार को अदालत ने सतपाल सिंह को दोषी मानते हुए दस साल कैद, एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेंगी। जबकि जिंदर सिंह को सबूतों के अभाव के चलते बरी करने का फैसला सुनाया है।