मोगा| खत्री भवन में खत्री सभा मोगा के प्रधान विजय धीर एडवोकेट ने साफ किया कि 18 मई को माता चिंतपूर्णी धर्मशाला में खत्री सभा के नाम व जतिंदर बेदी की अगुवाई में की गई बैठक गैर कानूनी व खत्री सभा विरोधी कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि खत्री सभा का प्रधान होने के चलते खत्री सभा की बैठक बुलाने का अधिकार केवल उनके पास है। उन्होंने माता चिंतपूर्णी धर्मशाला वाली कोई बैठक नहीं बुलाई थी। इस बैठक में जो पांच मेंबरी कार्यकरिणी का गठन किया गया है वह गैरकानूनी है। खत्री सभा की 115 मेंबर कार्यकरिणी तो पहले से ही उनके द्वारा गठित की हुई है। पांच मेंबरी कार्यकारिणी से ऐसे लगता है कि जैसे खत्री सभा के समान अन्य समांतर संगठन बनाया गया हो। खत्री भवन में खत्री सभा विरोधी बैठक की इजाजत किस तरह दी जा सकती है। खत्री भवन खत्री सभा की मलकियत है। इस मौके पर रमेश वोहरा, एमएल मोलड़ी, भजन प्रकाश वर्मा, डॉ. एमएल जैदका, बलजिंदर सिंह, सुशील सियाल, नरेश सूरी उपस्थित थे।
खत्री भवन में बैठक करते सभा के सदस्य और पदाधिकारी।