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हाउस व प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 तक नहीं देना पड़ेगा ब्याज

3 वर्ष पहले
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नगर निगम कमिश्नर कम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जगविंदरजीत सिंह ग्रेवाल ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा आम जनता को विशेष सहुलियत देते हुए 15 अप्रैल 2018 तक हाउस व प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया को एकमुश्त जमा करवाने पर सारे ब्याज की माफी देने का फैसला किया गया है। बकाया राशि पर सिर्फ 10 फीसदी जुर्माना देना पड़ेगा। इस तिथि के बाद हाउस व प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये पर सरकार के आदेशों के अनुसार 20 फीसदी जुर्माना और साथ में बनता ब्याज भी वसूल किया जाएगा। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि 125 वर्ग गज से ज्यादा के सिंगल स्टोरी रिहायशी मकान, प्रॉपर्टी पर भी यह टैक्स लगने योग्य है। 14 अप्रैल व 15 अप्रैल को छुट्टी होने के बावजूद प्रॉपर्टी व हाउस टैक्स जमा करने के लिए दफ्तर आम दिनों की तरह खुला रहेगा। उन्होंने मोगा वासियों से अपील की कि सरकार द्वारा 15 अप्रैल तक दी हुई इस छूट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं।

जगविंदरजीत सिंह ग्रेवाल

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