युवती से रेप के मामले में एससी एसटी एक्ट की धारा जोड़ी
चार हजार रुपए महीने की नौकरी देकर रंधावा फाइनेंस कंपनी के मालिक द्वारा अपने आॅफिस में युवती को हवस का शिकार बनाने के मामले में पुलिस ने जांच के बाद उसके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट की धारा जोड़कर पहले लगाई धाराओं में बढ़ोतरी कर दी है।
19 साल की दलित युवती के साथ रेप के मामले में डीएसपी सिटी केसर सिंह द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद केस के जांच अधिकारी को एससी/एसटी एक्ट की धारा भी जोड़ने के आदेश दिए गए, जिसके बाद थाना सिटी वन में तैनात सब इंस्पेक्टर कुलविंदर कौर ने आरोपी रणजीत सिंह रंधावा के खिलाफ दलित युवती से रेप करने के मामले में दस अप्रैल को दर्ज की गई धाराओं में एससी/एसटी एक्ट में बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले आरोपी रणजीत सिंह का एक दिन का पुलिस रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को 14 दिनों के लिए जेल भेजने के आदेश दिए हैं।