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लाइसेंसी व रिवायती हथियार उठाने पर पाबंदी

3 वर्ष पहले
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मोगा|जिला मजिस्ट्रेट दिलराज सिंह द्वारा फौजदारी जाबता संघता 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त हुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की हदूद में आम जनता के लिए लाइसेंसी हथियार व हर प्रकार के हथियार जैसे कि टकुए, बरछे, छुरे, त्रिशूल आदि उठाने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले के जिन व्यक्तियों को अधिकारित तौर पर पहले कथित दारा से छूट प्रदान की गई है, उस छूट को भी 31 मई तक मुअत्तल करते हुए हथियार उठाने की मनाही होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने पंजाब सरकार, गृह मामले व न्याय विभाग से प्राप्त पत्र का हवाला देते बताया कि जिला जालंधर के विधान सभा हलका शाहकोट के उपचुनाव हो रहे है और इस चुनाव के दौरान अमन कानून की स्थिति बनाए रखने के लिए जिले की हद में आम जनता के लिए लाइसेंसी हथियार व हर प्रकार के हथियार उठाने पर पाबंदी लगानी जरूरी है। यह आदेश पुलिस, होमगार्ड या सीआरपी एफ कर्मचारियों, जिनके पास सरकारी हथियार है पर लागू नही होगा। यह आदेश 31 मई तक लागू रहेगा।

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