लैंड पूलिंग स्कीम के तहत लोगों की जमीन लेने के बाद उन्हें प्लाॅट न देने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथाॅरिटी (गमाडा) के इस्टेट आॅफिसर (ईओ) को 30 नवंबर तक प्लाॅट पर भूमि मालिकों को कब्जा देने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस महेश ग्रोवर और जस्टिस राजबीर सहरावत की खंडपीठ ने कहा कि ऐसा न करने पर ईओ कोर्ट में पेश होकर अवमानना के मामले पर अपना जवाब दें।
गमाडा के ईओ पूजा स्याल ग्रेवाल की तरफ से एफिडेविट दायर कर कहा गया कि मोहाली के सेक्टर 88-89 में डेवलपमेंट के कामों पर इंजीनियरिंग विंग से रिपोर्ट मांगी गई है। इस सारे प्रोजेक्ट पर 30 नवंबर तक काम पूरा कर लिया जाएगा। बिजली की लाइन बिछाने का काम जल्दी ही शुरू किया जाएगा और 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि ईओ ने सेक्टर 88-89 में डेवलपमेंट का काम 30 नवंबर तक पूरा करने और याचियों को प्लाॅट का कब्जा देने का कमिटमेंट किया है।
ऐसा न करने पर मामले की अगली सुनवाई पर ईओ कोर्ट में पेश होकर अवमानना के मामले में जवाब देंगी। हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर के लिए मामले पर अगली सुनवाई तय की है। गुरदेव सिंह व अन्य भूमि मालिकों की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि प्राइवेट बिल्डर्स के लिए लैंड छह माह में डेवलप कर ली गई, लेकिन उनके जैसे भूमि मालिकों के लिए सात साल से भूमि डेवलप करने का काम जारी है।