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सीएम ने सभा में कहा था कि माफ करेंगे रिन्युअल फीस, आदेश अब तक जारी नहीं

3 वर्ष पहले
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शास्त्र लाइसेंस रिन्युअल की फीस माफ़ करने का आदेश जारी नहीं हुआ।

ये हो रही परेशानी

शस्त्र लाइसेंस रिन्युअल फीस में वृद्धि को लेकर रोचक तथ्य सामने आए हैं कि केन्द्र सरकार ने रिन्युअल फीस को 30 पए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 500 पए कर दिया है। तीन साल की रिन्युअल फीस एक साथ 1500 पए वसूल की जा रही है।

मध्यप्रदेश सरकार ने शस्त्र लाइसेंस रिन्युअल प्रक्रिया को स्टाम्प डयूटी एक्ट में शामिल कर लोगों पर 1000 पए का अतिरिक्त बोझ थोप दिया है। जबकि देश के कई राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जा रही है।

फीस में वृद्धि, सुविधाओं में कटौती

शासन ने शस्त्र लाइसेंस रिन्युअल फीस में जहां वृद्धि की है वहां प्रशासन ने लाइसेंस जारी करने की स्थानीय सुविधाओं में कटौती की है।

कलेक्टर को केन्द्र सरकार ने रिवाल्वर व पिस्टल के लाइसेंस देने अधिकृत किया है लेकिन कलेक्टर केन्द्र के नियमों के बाद भी ऐसा नहीं कर रहे हैं।

शस्त्र लाइसेंस की एरिया वृद्धि के अधिकार भी कलेक्टर को दिए गए हैं लेकिन ऑल इंडिया लाइसेंस से लेकर दो से तीन स्टेट बढ़ाने के अधिकारों को कलेक्टर इस्तेमाल करने से बच रहे हैं।

जिले में अवैध हथियारों की मांग बढ़ी

शस्त्र लाइसेंस बनाने में अड़चन के चलते लोगों में अवैध रखने का क्रेज तेजी से बढ़ा है। पुलिस के सूत्र ही कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कट्टे, रिवाल्वर व पिस्टल की सप्लाई अलीगढ़, इटावा, मंदसौर साइड से हो रही है।

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