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हत्या के मामले में साहब सिंह को उम्रकैद

3 वर्ष पहले
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रुपयों के लेनदेन के विवाद में कर दी थी युवक की हत्या

भास्कर संवाददाता | मुरैना

पैसों के लेन-देन को लेकर पीपरखेड़ा गांव में देवेन्द्र उर्फ भोला गुर्जर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ तिवारी की अदालत ने दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त साहब सिंह गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

अपर लोक अभियोजक महेन्द्र अग्रवाल के मुताबिक, पीपरखेड़ा गांव में देवेन्द्र उर्फ भोला गुर्जर 26 अप्रैल 2014 को घर के बाहर सो रहा था। रात 12.30 बजे गोली चलने की आवाज आई तो पास में ही सो रहे देवेन्द्र के भाई ने देखा कि पड़ौसी साहब सिंह गुर्जर ने उसके बड़े भाई देवेन्द्र को कट्टे से गोली मारी है और भाग रहा है। सरायछोला पुलिस ने इस मामले में आरोपी साहब सिंह गुर्जर, उसकी प|ी गीता व पुत्र करू और रामअख्त्यार पुत्र मंगल सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर अभियोग पत्र अदालत में पेश किया।

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ तिवारी ने मंगलवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद दोषसिद्ध होने पर आरोपी साहब सिंह गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अन्य अभियुक्त गीता व करू सहित रामअख्त्यार सिंह को मुकदमे से बरी कर दिया है।

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