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मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता में 2 लाख रुपए की मदद

3 वर्ष पहले
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मुरैना| मप्र की विधवा महिलाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने तथा उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ देने के लिए शासकीय शब्दावली में विधवा की जगह कल्याण कहे जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कल्याणी विवाह को प्रोत्साहित करने प्रदेश सभी विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने पेंशन प्रदान करने मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत कल्याणी विवाह दो लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान भी किया गया है। इस योजना के तहत 18 से 79 वर्ष तक की विधवा महिलाओं को 300 रुपए एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र होने पर 500 रुपए की पैंशन प्रदान करने की मंजूरी दी गई है।

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