निगम हाईकोर्ट में दायर करेगी कैविएट
मुरैना | 21 करोड़ रुपए की लागत से नाला नंबर एक को भूमिगत किया जाना है। नाला का निर्माण अतिक्रमण के कारण शुरू नहीं हो पा रहा है। नगरीय प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने से पहले हाईकोर्ट में कैविएट दायर करने का निर्णय लिया है। ताकि पक्के आवासों को तोड़ने के दौरान अतिक्रामक यदि कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट उनकी सुनवाई से पहले नगर निगम के पक्ष को भी ठीक से सुनेगा। ऐसा होने से अतिक्रामकों को अनावश्यक स्थगन नहीं मिल सकेगा। निगम के अफसरों का कहना है कि चार किमी की लंबाई में जहां-जहां अतिक्रमण है वहां जेसीबी मशीन चलने के साथ ही असरदार लोग स्टे लेने कोर्ट कचहरी करेंगे।